पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन करने वालों के लिए शंघाई निवासी होना आवश्यक है या उसके लिए कम से कम तीन साल तक लगातार सामाजिक सुरक्षा या आय कर का भुगतान किया होना जरूरी है।
इसके साथ ही आवेदक और वाहन में से किसी का भी पहले प्लेट के लिए पंजीकरण नहीं हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने से एक साल पहले तक आवेदक ने कोई भी सड़क दुर्घटना न की हो।
प्लेट नीलामी रविवार को निलंबित हो जाएगी और यह निलंबन कम समाप्त होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नई शर्ते 19 जुलाई से प्रभावी होगी।
शंघाई नीलामी के जरिए हर महीने जीवाष्म ईंधन से चलने वाले कारों के खरीदारों को एक सीमित संख्या में लाइसेंस प्लेट जारी करता है।
बीजिंग सहित कई अन्य शहरों में लॉटरी प्रणाली से लाइसेंस प्लेट आवंटित किए जाते हैं।
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