ED ने सुप्रीम कोर्ट में किया CM केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध

दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. ईडी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक.

ईडी ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक नये हलफनामे में कहा कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई. यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को हिरासत में होने पर अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है.

एजेंसी का कहना है कि राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और अपराध करने पर उन्हें भी किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है.

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