भोपाल- कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को शुल्क लेकर पट्टे दिए जाएंगे।
इसके लिए उन्हें आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कैबिनेट ने इसके लिए दरें भी तय कर दी है। पट्टा देने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया जाएगा ।
150 वर्ग फीट के भूखंड के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का 5% प्रीमियम लगेगा। डेढ़ सौ से 200 वर्ग फीट के भूखंड के लिए 10% और 200 से अधिक वर्ग फीट के भूखंड के लिए 100 फीसद प्रीमियम देना होगा। वाणिज्य उपयोग की भूमि के संबंध में भी प्रविधान कर दिए हैं।
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