नई दिल्ली- दिसंबर की शुरुआत के साथ वित्त, टैक्सेशन, बैंकिंग और गैस कीमतों से जुड़े कई अहम नियम बदल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन है। जो कि इस महीने खत्म हो रही है। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों, टैक्सपेयर्स, बिजनेस सेक्टर और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वालों पर पड़ेगा।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। यह नियम उन करदाताओं पर लागू होगा, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ था। समयसीमा चूकने पर पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा जिससे ITR दाखिल करने, बैंकिंग KYC अपडेट करने, लोन आवेदन और सरकारी सब्सिडी लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। लिंकिंग की प्रक्रिया ई–फाइलिंग पोर्टल पर पैन नंबर, आधार नंबर और ओटीपी के साथ पूरी हो जाती है। तयशुदा पेनल्टी भी जमा करनी होगी।
असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए तय तारीख के बाद रिटर्न भरने का अंतिम मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। समय पर ITR न भरने पर नोटिस जारी हो सकता है। 5 लाख तक की आय वालों के लिए लेट फीस 1000 रूपये हैं जबकि इससे ऊपर की आय वालों के लिए 5000 रुपए तय की गई है। देर से दाखिल किया गया रिटर्न लोन, वीजा या सरकारी टेंडरों की प्रक्रिया में समस्या पैदा कर सकता है। 31 दिसंबर के बाद फाइल न करने पर लॉस कैरी फॉरवर्ड का अधिकार भी खत्म हो जाएगा।
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