अब सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री की लगेगी तस्वीर (लीड-1)

नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों के फोटो के इस्तेमाल की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबद्ध विभागों के मंत्रियों की तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी।

पूर्व में न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीरों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

इस मामले में केंद्र सरकार के साथ-साथ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर उसके पूर्व के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति गोगोई ने आदेश सुनाते हुए कहा, “13 मई 2015 के आदेश में संशोधन करते हुए अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरों के अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री भी अपनी तस्वीर प्रकाशित कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि 13 मई 2015 के आदेश में इस संशोधन के अलावा सभी टिप्पणियों व निर्णय यथावत रहेंगे।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस संशोधन याचिका पर बहस के दौरान कहा कि पूर्व के आदेश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरों की इजाजत दी गई है जबकि संघीय ढांचे में मुख्यमंत्री व राज्यपाल का महत्व प्रधानमंत्री से कम नहीं है।

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