नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। यहां एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी।
ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमानतुल्ला को एक महिला को ‘धमकाने’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने अमानतुल्ला को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि जमानत के रूप में अदालत में जमा करने के लिए कहा।
अदालत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शिकायतकर्ताको धमकाने या उससे संपर्क करने से अमानतुल्ला को मना किया। साथ ही मामले में गवाहों को प्रभावित न करने के लिए और जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग देने के लिए भी कहा।
एक 35 वर्षीया युवती ने 20 जुलाई को अमानतुल्ला के खिलाफ गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
अमानतुल्ला के खिलाफ जामिया नगर पुलिस थाने में गैर इरादतन हत्या, आपराधिक धमकी देने और महिला का मान भंग करने के आरोपों में मामला दर्ज हुआ है।
पुलिस ने आप विधायक को रविवार को गिरफ्तार किया, जबकि उन्होंने एक दिन पहले शनिवार को जवाबी मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जिस दिन महिला को धमकी दी गई उस दिन वह दिल्ली में थे ही नहीं।
आम आदमी पार्टी ने शिकायतकर्ता महिला का स्टिंग किया है जिसमें महिला को कथित तौर पर कहते सुना जा सकता है कि स्टेशन हाउस अफसर ने उसे अमानतुल्ला के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए कहा था।
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