नई दिल्ली 22 सितम्बर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानुल्ला खान को गुरुवार को अदालत ने जमानत दे दी। एक रिश्तेदार के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
महानगरीय दंडाधिकारी विजेता सिंह रावत ने खान को जमानत दी। उन्हें कहा गया है कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे।
खान के वकील मदनलाल ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है।
खान दक्षिण दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बुधवार की सुबह पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एक महिला की शिकयात के बाद आप विधायक खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में 10 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ता ने खान पर आरोप लगाया था कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। खान ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनका उस महिला से कोई संबंध नहीं है।
पुलिस ने बताया कि खान पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें हमले की कोशिश करने या महिला के शीलहरण के लिए उस पर बल प्रयोग करने, आपराधिक धमकी देने, महिला को निर्दयतापूर्वक वश में करने के साथ-साथ आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप शामिल हैं।
खान रविवार को आत्मसमर्पण करने गए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था।
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