अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट 2005 में कहा गया है कि मात्र धारा 8 तथा 9 में प्रतिबंधित बिंदुओं के अलावा अन्य किसी मामले में सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 की नियमावली के नियम 4 द्वारा यह अतिरिक्त शर्त जोड़ दी है कि सूचना मांगने के लिए दिए गए आवेदनपत्र में 500 से ज्यादा शब्द नहीं हों।
नूतन को सूचना मांगने के लिए 500 से ज्यादा शब्द चाहिए। उन्होंने अदालत से यह सीमा खत्म करने की मांग की है।
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