नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को हाई प्रोफाइल 2जी और एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच करने की अनुमति दे दी।
ईडी के अतिरिक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के खिलाफ आरोपों का उल्लेख बुधवार को शीर्ष अदालत के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में जमा की गई एक रिपोर्ट में किया गया है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने अपने पहले के आदेश में भी संशोधन किया, जिसमें उसने सरकार को प्रक्रिया में राय देने या सिंह के कार्य में दखल देने से मना कर दिया था।
एयरसेल-मैक्सिस मामले में पहले से आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि यह सरकार पर निर्भर है कि सिंह की आगे मुकदमे में या जांच में जरूरत है या नहीं।
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