ईडी ने वानी की जमानत याचिका का विरोध किया

नई दिल्ली, 7 सितम्बर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को धनशोधन मामले में गिरफ्तार कथित हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम वानी की जमानत याचिका का विरोध किया।

लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और राजीव अवस्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा से कहा कि वानी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं।

ईडी ने कहा, “इस मौके पर अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो इस पूरे षडयंत्र का पर्दाफाश करने के ईडी के प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। जांच काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर है। पाकिस्तान, लंदन, दुबई किए जाने वाले कॉल रिकार्ड और आरोपी को धन देने वाले की पहचान किया जाना बाकी है।”

ईडी ने अदालत से कहा, “वानी कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान समेत कई देशों से बड़ी संख्या में धन उगाहने का आरोपी है।

ईडी ने वानी को छह अगस्त को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था और यह फिलहाल 13 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में है।

रिपोर्ट के अनुसार वानी ने हवाला के 2.25 करोड़ रुपये कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह को देने की बात स्वीकारी है। ईडी ने वानी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितम्बर की तारीख तय की है।

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