उच्च न्यायालय में सुशील कुमार की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी।

कुमार ने याचिका दायर कर रियो ओलंपिक के लिए भारतीय दल में जगह पाने के लिए 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती परीक्षण प्रतियोगिता फिर से कराने की मांग की थी।

सुशील कुमार को 66 किलोग्राम श्रेणी में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में एक कांस्य और 2012 में लंदन ओलंपिक में एक रजत पदक मिला था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने 2014 में इस श्रेणी को समाप्त कर दिया।

इसी वजह से कुमार 74 किलोग्राम श्रेणी में शामिल होने के लिए अभिप्रेरित हुए। इस श्रेणी में वह नरसिंह यादव के प्रतिद्वंद्वी बन गए। यादव तब तक इस श्रेणी के शीर्ष भारतीय पहलवान थे।

चोटिल होने के कारण कुमार ने रियो ओलंपिक के लिए पात्रता परीक्षण का अवसर खो दिया और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरसिंह यादव को दल में जगह मिल गई।

कुश्ती परीक्षण प्रतियोगिता फिर से कराने के लिए भारतीय कुश्ती संघ से बार-बार निवेदन करने के बाद कुमार ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी।

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