उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायकों पर अंतरिम आदेश शाम 4 बजे

नई दिल्ली, 9 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय सोमवार अपराह्न् चार बजे उत्तराखंड कांग्रेस के नौ बागी विधायकों पर कोई अंतरिम आदेश पारित करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया है और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को ही एक फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराया है।

इसके बाद कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया।

विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने वाले विश्वास मत के दौरान उन्हें वोट देने की अनुमति दी जाए।

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