इस संबंध में जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विशंभर सिंह ने बताया, “उक्त मामले में नामजद रानू सिसौदिया, रिंकू ठाकुर, कैलाश ठैनुआ, रनवीर यादव, राकेश डीलर व श्याम गुप्ता की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विपिन सिंह की अदालत ने मंजूर कर ली।
उन्होंने बताया कि उक्त मामले में पैरवी अधिवक्ता बी.डी. श्रीवास्तव व श्यौतास अग्रवाल व स्वयं उनके द्वारा की गई।
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