राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने गुरुवार को बताया कि पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे हेतु पुनग्र्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, जो अधिक हो, के अनुसार दिया जाएगा।
दुबे ने बताया कि पुनग्र्रहीत भूमि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि चकमार्ग व रास्ता की भूमि से ग्रामवासियों को आवागमन की असुविधा न हो और न ही नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई पानी बहाव आदि में व्यवधान हो सके।
प्रमुख सचिव ने बताया कि जारी अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारी अमेठी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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