गौरतलब है कि जब तक नई विधानसभा द्वारा नए अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाए, विधानसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-180 (1) के अनुसार, राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) की नियुक्ति की जाती है।
इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद-188 के प्रावधान के अनुसार, नव निर्वाचित सदस्यों को सदन में स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना आवश्यक होता है। संविधान के उक्त अनुच्छेदों के आलोक तथा मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने हेतु उपरोक्त चार महानुभावों को नामित किया है।
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