महोबा, 8 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर मंगलवार को दो बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया है। दोनों बदमाश लूट के इरादे से महिला के घर में घुसे थे, और उसकी पत्थर से कुचल कर कर दी थी।
शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद यादव ने बुधवार को बताया कि 15 जनवरी, 2013 की रात महोबा शहर के गांधीनगर के एक घर में लूट के इरादे से घुस कर घर की मालकिन सुशीला देवी सोनी की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। इस घटना में पुलिस ने बदमाश बृजेश सोनी और सुरेश कुशवाहा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामकिशोर शुक्ल की अदालत ने लूट के इरादे से महिला की हत्या करने का अपराध सिद्ध हो जाने पर दोनों बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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