लखनऊ, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह प्रतिबंध सभी तरह की प्लास्टिक थैलियों पर लागू होगा। इसमें पॉली प्रोपलीन (आम पॉलिथीन थैली) और कपड़े की तरह दिखने वाली प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल हैं।
इसके साथ निमंत्रण पत्र, किताबों और पत्रिकाओं को बांधने के लिए भी किसी प्रकार की पारदर्शी या अन्य पॉलिथीन शीट या फिल्म के इस्तेमाल पर रोक होगी। प्लास्टिक के पैकेट में बिकने वाले खाने-पीने के सामान, तेल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थो को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
आधिकारिक रूप से पैकेजिंग नियमों के मुताबिक, सील पॉली पैक में बिक रहे खाद्य पदार्थ पहले की तरह ही बिकते रहेंगे।
पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर दुकानदारों और आम लोगों में फैली भ्रंतियों को दूर करते हुए जिलाधिकारी राजशेखर ने बताया कि पॉलिथीन बैन के अधिनियम में ही पॉली पैक में बिक रहे खाद्य पदार्थो, तेल व दूध को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध केवल उन सभी तरह की प्लास्टिक थैलियों पर है, जिनमें मॉल, होटल और दुकानों में सामान बेचा जाता है। इसके साथ ही पॉली पैकेटों के निर्माण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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