उप्र : रामपाल का सवाल, किसके आदेश से गिराया गया स्पर्श होटल

उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थनापत्र में निहित करते हुए जिलाधिकारी से पंद्रह दिन के अंदर जवाब देने की अपील की है।

पत्र में कहा गया है, “नगर मजिस्ट्रेट विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत 889 को धारा 10 के तहत अवैध निर्माण किए जाने के कारण नोटिस जारी की थी। यह नोटिस विनियमित क्षेत्र के 53 अवैध भवन स्वामियों के खिलाफ थी। लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ मेरे ऊपर कार्रवाई कर क्या स्पष्ट करने की कोशिश की है।”

उन्होंने यह भी बताया कि 53 अवैध भवन स्वामियों में धारा 10 के अंतर्गत 10 जनवरी, 2010 को डॉ. सुनील कुमार वैश्य, राजेंद्र अग्रवाल, महेश अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, प्रगति नर्सिग होम, वीमार्ट व स्टेट बैंक के सामने बनाई गई अवैध मल्टी कॉम्पलेक्स पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इनका ध्वस्तीकरण कब होगा।

यह बात उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा सीतापुर के डीएम से अनुरोध कर जानकारी चाही है।

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