सीबीआई के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आर.के. दत्ता ने सीबीआई को आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में छूट दिए जाने के आधार पर यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि आरटीआई अधिनियम सीबीआई पर लागू नहीं होता है।
सीबीआई ने इसी आधार पर अपनी कुल अनुमन्य जन-शक्ति, मौजूदा जन-शक्ति और कुल रिक्तियों की सूचना देने से भी मना कर दिया।
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों को आरटीआई से बाहर रखे जाने के संबंध में है।
नूतन ने कहा कि सीबीआई आसूचना अथवा सुरक्षा एजेंसी नहीं है और वह इस प्रावधान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
dharmpath.com dharmpath