नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोपों पर एनडीटीवी चैनल और उसके संस्थापक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करने वाली चैनल की याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 21 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय, उनकी पत्नी राधिका, एनडीटीवी से संबद्ध एक निजी कंपनी और कुछ अन्य का नाम आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के मामले में शामिल किया है।
सीबीआई ने इन आरोपों को लेकर रॉय के घर व कार्यालयों की तलाशी ली थी। इस कदम को एनडीटीवी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया था।
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