भुवनेश्वर, 2 मई (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2015 के तहत, बंद पड़ी तीन लौह अयस्क खदानों को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। राज्य के इस्पात एवं खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मलिक ने कहा कि सरकार ने तीनों खदानों से सरकार के साथ तीन महीनों के भीतर अनुपूरक पट्टा करार करने को कहा है।
सरकार का यह निर्देश खदानों पर बनी अंतर-विभागीय समिति के सुझावों के बाद आया है।
विकास आयुक्त यू.एन.बेहरा की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय समिति ने आर.पी. साओ, एच.जी.पांड्या और ओडिशा मैंग्नीज एंड मिनरल्स लिमिटेड व अन्य से संबंधित तीन खदानों में संचालन दोबारा करने का सुझाव दिया था।
11 नॉन-कैप्टिव खदानों में से आठ खदानों को दोबारा खोलने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया, क्योंकि इनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे।
मलिक ने कहा कि जिन तीन खदानों के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वे खदानों में कामकाज शुरू करने के लिए सरकार के साथ तीन महीनों के भीततर पट्टा करार करेंगे।
इससे पहले, सरकार ने 16 अप्रैल को संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के तहत समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया था।