नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक में त्योहारों (पोंगल के समय पड़ने वाले त्योहार) के दौरान होने वाली भैंसे की दौड़ (कंबाला) पर रोक लगाने की मांग करने वाली पेटा की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने मंगलवार को पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी। गैर सरकारी संगठन पेटा की वकील अरुणिमा केडिया ने मामले पर जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया था।
केडिया ने अदालत से कहा कि कर्नाटक सरकार ने कंबाला को लेकर एक अध्यादेश जारी किया था, जो अब समाप्त हो चुका है।
अदालत से कहा गया कि कंबाला के समर्थन में एक विधेयक कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया था और यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित था।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की खंडपीठ ने 12 दिसंबर, 2017 को कर्नाटक सरकार से पेटा की याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा था और एनजीओ को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो हफ्ते और समय दिया था।
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