नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु के लिए एक अक्तू बर से छह दिनों तक प्रतिदिन 6000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़े।
शीर्ष अदालत ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन का भी निर्देश जारी किया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की शीर्ष अदालत की पीठ ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार द्वारा अदालत के विगत तीन आदेशों की अवमानना के लिए अपनी अप्रसन्नता जाहिर की।
पीठ ने कहा, “कर्नाटक राज्य को अवमानना की जिद पर अड़े रहने को उतारू नहीं रहना चाहिए।”
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