कार्ती की विदेश यात्रा पर न्यायालय ने सीबीआई से मांगी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम द्वारा विदेश जाने को लेकर दी गई अर्जी के सम्बंध में जवाब देने के Ýिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सोमवार तक का समय दिया है।

उल्लेखनीय है कि अपनी विदेश यात्रा की याचिका में कार्ती ने दो दिसम्बर को ब्रिटेन जाने की बात कही है।

कार्ती ने कहा कि उन्हें ब्रिटेन में स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने सीबीआई को इस अपील पर प्रतिक्रिया देने के लिए 20 नवम्बर तक का समय दिया है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि उन्हें कार्ती की अपील पर निर्देश देने की जरूरत है।

इस अपील में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से साथ संपर्क की भी जानकारी दी है और कहा है कि एडमिशन के लिए उनकी बेटी का साक्षात्कार पांच दिसम्बर को है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उन्हें दो दिसम्बर को ब्रिटेन के लिए रवाना होना होगा और वह 10 दिसम्बर को लौट पाएंगे।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि पिछली सुनवाई में अदालत ने दर्शाया था कि वह कार्ती को चार से पांच दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्ति पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मुंबई के मीडिया समूह आइएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप है।

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