केरल उच्च न्यायालय ने दिलीप की जमानत याचिका खारिज की

कोच्चि, 29 अगस्त (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर मलयालम अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह दिलीप की तीसरी जमानत याचिका थी।

कोच्चि, 29 अगस्त (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर मलयालम अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह दिलीप की तीसरी जमानत याचिका थी।

दिलीप मलयालम अभिनेत्री के अपहरण मामले में सात सप्ताह से हिरासत में हैं। अभिनेत्री का इस साल फरवरी में त्रिशूर के कोच्चि जाते समय यौन उत्पीड़न एवं अपहरण किया गया था।

अभिनेता ने 10 अगस्त को जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।

अभिनेत्री का इस साल फरवरी में अपहरण हुआ था।

केरल पुलिस ने दिलीप को 17 फरवरी को अभिनेत्री के अपहरण मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना और उनके खिलाफ सबूत जुटाए थे।

इससे पहले एक ट्रायल कोर्ट ने भी दिलीप को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

दिलीप ने अपने पुराने वकील को हटाकर एक नया वकील नियुक्त किया है।

पुलिस ने अपहरण के मामले में इससे पहले पुलसर सुनी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया था।

अभियोजक पक्ष ने न्यायलय में मंगलवार को दिलीप के खिलाफ सबूतों की एक नई विस्तृत सूची सौंपी और कहा कि अभिनेता को जमानत देने से मामले की जांच पर असर पड़ सकता है।

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