नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। एक विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ के केसला उत्तर कोयला ब्लॉक के अवैध आवंटन मामले में मंगलवार को दिल्ली की कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) तथा तीन अन्य को दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदित राठी, प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी और सहायक महाप्रबंधक कुशाल अग्रवाल को दोषी ठहराया।
अदालत ने इन तीनों को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया है। बुधवार को इनकी सुनवाई होगी।
वरिष्ठ लोक अभियोजक वी.के.शर्मा ने इस अपराध के लिए तीनो आरोपियों को कठिन से कठिन सजा देने की मांग की है।
बचाव पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान उनके अच्छे आचरण के आधार पर आरोपियों के साथ नरमी बरतने का अनुरोध किया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी और तीनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।
कंपनी और इसके सीईओ के खिलाफ 19 जून, 2013 को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
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