थ्रिसूर (केरल), 21 जनवरी (आईएएनएस)। एक स्थानीय अदालत ने गुस्से में सुरक्षा गार्ड के ऊपर गाड़ी चलाकर उसकी जान लेने के लिए दोषी ठहराए गए व्यवसायी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी. सुधीर ने बुधवार को मोहम्मद निशम को दोषी करार दिया था। अदालत ने गुरुवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई।
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