छग : पुलिस को बाल विवाह रोकने का निर्देश

परिपत्र के मुताबिक, 15 अप्रैल को रामनवमी और 9 मई को अक्षय तृतीया (अकती) के मद्देनजर प्रदेश में बाल विवाह रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही पुलिस को सतर्कता बरतने और अन्य आवश्यक कार्यवाहियां अविलंब सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं।

परिपत्र में बाल विवाह के दुष्परिणामों से ग्रामीणों को अवगत कराते हुए इस कुप्रथा के विरुद्ध जन-जागरण अभियान चलाने कहा गया है। अभियान को सफल बनाने समाज के प्रभावशाली लोगों और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इससे जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य में बाल विवाह रोकने भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बाल विवाह रोकने समुचित कार्रवाई और व्यवस्था के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं।

परिपत्र में बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए रामनवमी और अक्षय तृतीया के पूर्व पुलिस द्वारा जिलों में संचालित प्रचार-प्रसार अभियान की जानकारी अपराध अनुसंधान विभाग को उपलब्ध कराने कहा गया है।

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