जम्मू, 23 जनवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता ने सोमवार को लोक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत एक किशोर को हिरासत में लिए जाने के मामले की जांच का आदेश दिया।
विधानसभा अध्यक्ष का आदेश तब आया जब निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने सदन में स्कूल के रिकार्ड की प्रतियां लहरा कर बताया कि गत साल आंदोलन के दौरान हिरासत में लिया गया साहिल अहमद शेख नाबालिग है।
माकपा विधायक एम.वाई.तारिगामी ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और पीएसए के तहत किशोरों को पकड़े जाने से संबंधित इस तरह के सभी मामलों की सघन जांच होनी चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्री अब्दुल हक खान ने रशीद से कहा कि वह किशोर का स्कूली रिकार्ड सरकार को सौंपें।
सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर में लागू पीएसए के तहत जिला अधिकारी के आदेश पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए दो वर्षो तक हिरासत में रखा जा सकता है।
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