तपेदिक के इलाज के लिए दैनिक खुराक का निर्देश

नई दिल्ली, 23 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम को बल देते हुए सोमवार को तपेदिक के सभी नए रोगियों को सप्ताह में तीन खुराक के स्थान पर दैनिक खुराक देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन.वी. रमण और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि जिन रोगियों को इलाज के तहत सप्ताह में तीन खुराक दी जा रही थी, उन्हें नौ महीने तक दैनिक खुराक दी जाएगी।

संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े रमन कक्कड़ द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में पीठ ने यह निर्देश जारी किया है।

केंद्र सरकार की ओर से अदालत में हाजिर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि खुराक का नया कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से ही लागू किया जा सकता है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493