नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को जलीकट्ट को मंजूरी देने वाले तमिलनाडु सरकार के संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
शीर्ष अदालत ने सांड़ को काबू करने वाले इस खेल को मंजूरी देने वाले संशोधन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस दौरान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खुलेआम उल्लंघन पर आपत्ति जताई।
तमिलनाडु सरकार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता को पीठ ने कहा, “हम केवल अदालत के सम्मान को लेकर चिंतित हैं, जिसे हम सभी मानते हैं।”
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