डॉक्टर बिंद्रा को अदालत से राहत

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। निजी अस्पतालों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले डॉ. विवेक बिंद्रा को राहत देते हुए जिला अदालत ने डॉक्टरों के संगठनों द्वारा दायर मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने अतीत के विभिन्न मुकदमों का हवाला देते हुए बिंद्रा को समन जारी करने से इनकार कर दिया।

विभिन्न डॉक्टरों के समूहों ने 29 दिसम्बर 2017 को डॉ. बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर लांच किए गए वीडियो को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने भारत में वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को दर्शाया था। इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग ऐप्स पर इसे साझा किया।

इस वीडियो में दिखाया गया था कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो भारतीय चिकित्सा कानूनों के अनुसार गैरकानूनी और अनैतिक हैं।

डॉ. बिंद्रा के मुताबिक, “हम सब को मिलजुल कर गलत चिकित्सकीय कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, न कि डॉक्टरों व मेडिकल प्रैक्टिशनरों के खिलाफ। यह एक शिक्षात्मक वीडियो है जो वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं की सोच पर बल देता है जिससे चिकित्सा उद्योग को मदद मिलेगी।”

बिंद्रा ने कहा, “यह वीडियो किसी व्यक्ति या किसी पेशे को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाया गया था, यह वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आह्वान था और डॉक्टरों के लिए एक अवसर था कि वे नैतिक ढंग से कारोबार करना सीखें।”

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