नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक से अगले आदेश तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 2,000 क्यूसेक कावेरी का पानी देने को कहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय तथा न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि शांति व समरसता बनाए रखना दोनों राज्यों पर निर्भर करेगा।
पीठ ने कहा कि लोगों को खुद कानून नहीं बनाना चाहिए।
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