दिग्विजय का अदालत में समर्पण, जमानत मिली

हाजीपुर, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में बुधवार को बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत में समर्पण कर दिया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।

हाजीपुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार की अदालत में सिंह ने बुधवार को समर्पण किया। इसके बाद, सिंह ने इसी अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें 5,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

उल्लेखनीय है कि दिग्विजय ने वर्ष 2012 में इंदौर की एक सभा में योगगुरु रामदेव पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता प्रो़ अजीत कुमार सिंह ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।

अजीत सिंह के अधिवक्ता श्याम किशोर ठाकुर ने कहा कि न्यायालय ने सिंह के विरुद्घ संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी किया और न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दो अगस्त, 2016 को उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।

गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने 11 सितंबर, 2014 को दिग्विजय के खिलाफ सम्मन जारी किया था।

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