दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘शहीद’ शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया को सैनिकों के संदर्भ में मारे गए या मर गए के बजाय ‘शहीद’ शब्द का इस्तेमाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व वकील अभिषेक चौधरी को उसी आधार पर पर इस तरह की अर्जी दाखिल करने के लिए फटकार लगाई, जो अक्टूबर 2016 में एक अन्य पीठ द्वारा पहले ही रद्द कर दी गई थी।

चौधरी ने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ‘सैनिकों की शहादत पर सम्मानजनक शब्दों’ का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की याचिका दायर की थी।

उन्होंने अदालत से ‘शहीद’ शब्द का उपयोग करने के लिए मीडिया को निर्देश देने का आग्रह किया क्योंकि ‘वीर सैनिक कभी नहीं मरते।’

14 फरवरी को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवानों के शहीद होने के बाद यह याचिका दायर की गई थी।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493