दिल्ली : पुलिस आयुक्त को डीसीपी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की सही तरीके से जांच न करने पर शुक्रवार को दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने पाया कि एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने दुष्कर्म के एक मामले में जारी समन के गुम होने के मामले की सही तरीके से जांच नहीं की। साल 2016 में उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर पुलिस थाने में चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था।

अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जांच अधिकारी (आईओ) को एक समन जारी किया था। इसे पुलिस ने गुम कर दिया था। इसके बाद अदालत ने इसकी जांच का आदेश दिया था।

पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था उन्हें समन मिला ही नहीं था और शायद उसे अदालत ने जारी ही नहीं किया था। लेकिन, बाद में पाया गया कि जांच अधिकारी को समन जारी किया गया था।

इसके बाद, अदालत ने डीसीपी को जांच करने का निर्देश दिया। जब डीसीपी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो अदालत ने पाया कि जांच सही तरीके से नहीं की गई है।

अदालत ने कहा, “उन्होंने (डीसीपी) केवल एक सिपाही और एक सहायक उप-निरीक्षक से पूछताछ के अलावा और कुछ नहीं किया। इसके अलावा, डीसीपी ने अदालत का रिकार्ड देखकर यह तक जानने की जहमत नहीं उठाई कि समन जारी किया भी गया था या नहीं।”

अदालत के मुताबिक, “समन के बारे में उन्होंने अदालत में पदस्थापित पुलिस अधिकारी (नायब अदालत) तक से पूछताछ नहीं की।”

न्यायाधीश ने कहा, “यह दर्शाता है कि डीसीपी ने जांच की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उन्हें नहीं पता कि जांच कैसे करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक उच्चस्तरीय अधिकारी को नहीं पता कि जांच कैसे की जाती है।”

अदालत ने कहा कि मौका देने के बावजूद डीसीपी समय सीमा के अंदर जांच पूरी करने में नाकाम रहे।

अदालत ने मामले में पुलिस प्रमुख को उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त तथा मामले से संबद्ध एक सहायक पुलिस उपायुक्त (एसीपी) के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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