नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। एक अदालत ने यहां मंगलवार को पिछले साल पांच दिसंबर को गुड़गांव की एक फाइनेंस कंपनी की अधिकारी 27 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी ठहराए गए उबेर कैब के चालक को उम्रकैद की सजा सुनाई।
दिल्ली की एक अदालत ने चर्चित उबेर दुष्कर्म मामले में कंपनी के ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया।
पांच दिसंबर, 2014 की रात युवती ने दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर जाने के लिए एप्लीकेशन सर्विस के जरिए उबेर कैब कंपनी की एक कार किराए पर मंगवाई थी। रास्ते में चालक ने कैब में महिला के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर शिव कुमार यादव कैब को एक निर्जन स्थान पर ले गया और वहां युवती के साथ दुष्कर्म किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उबेर चालक को दुष्कर्म और अन्य मामलों में दोषी करार दिया।
इस मामले में अदालत ने 13 जनवरी को चालक के खिलाफ दुष्कर्म, गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने और एक महिला का जीवन खतरे में डालने सहित अन्य गंभीर आरोप तय किए थे।