न्यायाधीश कर्णन की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी. एस. कर्णन की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

कर्णन को अवमानना के दोष में छह माह की सजा सुनाई गई है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने 20 जून को तमिलनाडु में कोयंबटूर से न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) कर्णन को गिरफ्तार किया था।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कर्णन की जमानत याचिका और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौ मई को दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक पीठ गठित किए जाने के कर्णन के वकील मैथ्यू जे. नादुमपार के अनुरोध को ठुकरा दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा, “इसे खारिज किया जाता है। हम फैसले के खिलाफ मौखिक अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे।”

सर्वोच्च न्यायालय ने नौ मई को न्यायाधीश कर्णन को अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें नौ महीने की सजा सुनाई थी। हालांकि आदेश जारी होने के 42 दिन बाद न्यायाधीश कर्णन को गिरफ्तार किया जा सका था।

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