पचौरी के खिलाफ आरोप-पत्र पर 14 मई को विचार करेगी अदालत

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। पर्यावरणविद आर. के. पचौरी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर यहां की एक अदालत 14 मई को विचार करेगी। पचौरी पर ‘द एनर्जी एवं रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट’ (टेरी) में एक सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। पर्यावरणविद आर. के. पचौरी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर यहां की एक अदालत 14 मई को विचार करेगी। पचौरी पर ‘द एनर्जी एवं रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट’ (टेरी) में एक सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

महानगर दंडाधिकारी ने पहले इस पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था लेकिन उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवकाश ले लिया।

टेरी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पचौरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महिला के यौन उत्पीड़न, उसका पीछा करने, आपराधिक धमकी और शीलभंग करने के इरादे से काम करने या हावभाव प्रदर्शित करने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किए हैं।

पुलिस ने इन आरोपों के पक्ष में 23 गवाहों और पीड़िता और आरोपी के बीच फोन संदेशों, ई-मेल और वाट्सएप संदेशों का हवाला दिया है।

पचौरी पर वर्ष 2015 में महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद वह टेरी से लंबी छुट्टी पर चले गए थे।

पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला शोधकर्ता ने भी पिछले साल नवंबर में टेरी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के पीछे उसने अपने साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया जिससे टेरी प्रबंधन ने इनकार किया।

पचौरी को 8 फरवरी को टेरी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जब इसकी बहुत अलोचना होने लगी तो टेरी ने उन्हें 12 फरवरी को अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने को कह दिया।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493