पर्चा लीक मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दोनों मामलों की विवेचना एसटीएफ से कराए जाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायाधीश अजय लांबा तथा न्यायाधीश डॉ. विजयलक्ष्मी की पीठ ने कहा कि ये मुकदमे अभी हाल में दर्ज हुए हैं और इन मुकदमों की प्रकृति को देखते हुए अभी इस पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
वाद में अमिताभ ने कहा था कि इन दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस पर भारी राजनैतिक दवाब है, जिसमें न्यायालय के आदेशों के बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमे में भारी हीलाहवाली की जा रही है। अत: इनके सही विवेचना हेतु इन्हें एसटीएफ को दे दिया जाए।
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