नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते को बंद कर उसमें जमा राशि की समय पूर्व निकासी के बारे में नियम घोषित कर दिए हैं। नए नियम के तहत उच्च शिक्षा या गंभीर रोगों के इलाज जैसी स्थिति में परिपक्व ता से पहले पीपीएफ खाते को बंद किया जा सकेगा।
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समय पूर्व खाता बंद करने की अनुमति हालांकि तभी होगी, जब खाते ने पांच साल पूरा कर लिया हो।
अधिसूचना में कहा गया है, “सदस्य को अपना खाता या किसी नाबालिग का खाता, जिसका वह अभिभावक है, परिपक्व ता समय से पहले बंद करने की अनुमति होगी। यह अनुमति इस आधार पर होगी कि खाते में जमा राशि की खाता धारक, उसके जीवन साथी या उस पर निर्भर बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जरूरत है। इसके लिए योग्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया वाजिब दस्तावेज पेश करना होगा।”
अधिसूचना के मुताबिक, खाता बंद करने की अनुमति तब भी दी जाएगी, जब राशि की जरूरत खाता धारक या नाबालिग खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए हो। इसके लिए उचित दस्तावेज और शुल्क की रशीद पेश करने होंगे, जिससे देश या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले का पता चल सके।
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