भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी को न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली, 3 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली कि एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बी. एल. अग्रवाल और उनके एक संबंधी आनंद अग्रवाल को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जांच अधिकारियों ने पूछताछ के लिए आरोपियों की हिरासत में लेने की जरूरत से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हालांकि, अदालत ने सीबीआई को मामले में दो अन्य आरोपियों ग्रैटर नोएडा निवासी भगवान सिंह और हैदराबाद के बुरहानुद्दीन से 6 मार्च पूछताछ की इजाजत दे दी है।

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी. एल. अग्रवाल को सीबीआई ने 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले को रफा-दफा कराने की कोशिश करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आईएएस अधिकारी और आनंद अग्रवाल को रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि बिचौलिए भगवान सिंह को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। बुरहानुद्दीन को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

दूसरे आरोपियों को बी. एल. अग्रवाल की मामले को रफा-दफा कराने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई ने आरोपी आईएएस अधिकारी, भगवान सिंह और बुरहानुद्दीन के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 18 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी।

कथित तौर पर बुरहानुद्दीन ने बी. एल. अग्रवाल से कहा था कि वह दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता है और 1.5 करोड़ रुपये में मामला आसानी से रफा-दफा करा सकता है।

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