मणिपुर : भाजपा नेता के पुत्र को 5 साल कैद

इंफाल, 20 जनवरी (आईएएनएस)। मणिपुर की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता एन. बीरेन के पुत्र नोंगथोमबम अजय को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

राज्य की राधानी इंफाल में स्थित तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट एक छात्र इरोम रोजर की 21 मार्च, 2011 को हुई हत्या के मामले में इंफाल पश्चिम की जिला एवं सत्र अदालत ने उसे पांच साल सश्रम करावास की सजा सुनाई।

अदालत ने उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं किए जाने पर अजय की सजा की अवधि दो साल और बढ़ जाएगी।

उसे शस्त्र अधिनियम के तहत चार साल कैद की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ए. रोमेनकुमार ने कहा, “चूंकि दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी, लिहाजा उसे पांच वर्ष कारावास में रहना होगा।”

अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की 10 लाख रुपये की रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

अपराध की गंभीरता के मद्देनजर सरकार ने मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था।

दोषी के पिता बिरेन, ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहु चुके थे।

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