मप्र : बालक से कुकर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई

दतिया, 14 अगस्त(आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म और हत्या के आरोपी नंद किशोर गुप्ता को दोनों मामलों में अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई गई।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) हितेंद्र द्विवेदी ने दोषी को यह सजा सुनाई।

लोक अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार गर्ग के अनुसार, दो मार्च को इंदरगढ़ से 10 वर्षीय बालक को नंदकिशोर अपने साथी के साथ बहला-फुसलाकर ले गया। उसने बालक को कमरे में बंद कर एक लाख की फिरौती पिता से मांगी। फिरौती न मिलने पर आरोपी ने बालक से कुकर्म किया और उसके बाद हत्याकर शव देलुआ नहर में फेंक दी।

गर्ग के अनुसार, इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को आरोपी को दोनों मामलों कुकर्म व हत्या के लिए अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई। उस पर 85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोपी तक पहुंचने में पुलिस की सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकार्डिंग ने बड़ी मदद की थी। उसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और उसी के जरिए आरोपी को फांसी की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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