भोपाल, 20 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नि:शक्तजन (विकलांग) विद्यार्थियों को नवमी की कक्षा से आगे की पढ़ाई करने पर सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
समाज कल्याण विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नि:शक्त विद्यार्थियों को कक्षा नवमी से 10वीं तक प्री-मैट्रिक और 11वीं से ऊपर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
छात्रवृत्ति शासकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले नि:शक्त विद्यार्थियों को मिलेगी। विद्यार्थी छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर है।
बताया गया है कि छात्रवृत्ति के लिए 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। एक कक्षा में फेल होने पर उसी कक्षा में पढ़ने के लिए दोबारा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। प्री-मेटिक छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए।