रायपुर, 27 दिसंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसीजेएम की अदालत ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दुष्कर्म का परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया।
यह अनोखा मामला है, जिसमें खुद एक पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की है, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 376 का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी और तब से वे कुशालपुर में रह रहे थे। पिछले दो साल से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। कुटुम्ब न्यायालय में दोनों के बीच तलाक का प्रकरण फिलहाल लंबित है। पत्नी ने अर्जी देकर भरण-पोषण भत्ता दिलाने का अनुरोध किया है।
महिला का आरोप है कि इसी दौरान पति ने मामला वापस लेने का झांसा देकर उसे एक होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और जो वाद किया था, उससे मुकर गया।
महिला ने अपने वकील गजेंद्र सोनकर के माध्यम से दंप्रसं की धारा 200 के तहत एसीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दायर किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दहेज प्रताड़ना के आरोप से बरी करते हुए निचली अदालत को गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
इस मामले का कुटुम्ब न्यायालय में प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी ने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की है। अब महिला ने प्रतिपरीक्षण की कॉपी परिवाद के साथ अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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