मारुति हिंसा की बरसी सोमवार को, मानेसर में निषेधाज्ञा लागू

गुड़गांव, 17 जुलाई (आईएएनएस)। जिले के मानेसर स्थिति मारुति के कारखाने के इर्द-गिर्द पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस परिसर में हिंसा की चौथी बरसी (18 जुलाई) को देखते हुए ऐसा किया गया है।

गुड़गांव के जिलाधिकारी टी. एल. सत्यप्रकाश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रशासन की पूर्व इजाजत के बगैर 19 जुलाई तक वहां लोगों के जमा होने, प्रदर्शन करने या जनसभा करने पर रोक लगा दी है।

मारुति सुजुकी के कामगार संघों एवं अन्य कामगार संगठनों ने सोमवार को वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषण कर रखी है।

वर्ष 2012 में 18 जुलाई को मानेसर संयंत्र में तब हिंसा भड़क उठी थी जब मारुति उद्योग के एक निलंबित कामगार ने एक निरीक्षक को तमाचा जड़ दिया था।

कामगार कथित रूप से आपे से बाहर हो गए थे और भवन के एक हिस्से में आग लगा दी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी जबकि सौ से अधिक लोग घायल हुए थे।

हिंसा के बाद कंपनी ने 2500 कामगारों को बर्खास्त कर दिया था और संयंत्र एक माह से अधिक समय तक बंद रहा था।

यूनियन के नेताओं सहित 147 कामगारों को जेल जाना पड़ा और अभी उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं।

अभी यह संयंत्र नए कर्मचारियों को लेकर चल रहा है।

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