राजमार्गो पर नहीं बिकेगी शराब

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को देशभर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लाइसेंस धारक सभी शराब विक्रेता अपने लाइसेंस की समाप्ति तक या 31 मार्च, 2017 तक, जो भी पहले हो, ऐसा करेंगे। लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत का यह आदेश राज्यों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493