नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को नौ सितंबर को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को मंजूरी देने के बाद दिया, जिसमें ईडी ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के कथित उल्लंघन के मामले में माल्या को न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट वापस लेने की मांग की थी।
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