नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजीव रोशन की हत्या के मामले में पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करते हुए वापस जेल भेजने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि शहाबुद्दीन को तुरंत हिरासत में लिया जाए।
घोष ने फैसला सुनाते हुए कहा, “शहाबुद्दीन को तत्काल हिरासत में लेने के लिए राज्य जरूरी कदम उठाएगा।”
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य तथा न्यायालय शहाबुद्दीन के मुकदमे को तेजी से पूरा करने के लिए सभी कदम उठाएंगे।
राजीव के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद के साथ बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
अपने दो भाइयों की हत्या के एकमात्र चश्मदीद गवाह राजीव की कथित रूप से शहाबुद्दीन के लोगों ने हत्या कर दी थी। इन लोगों में शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी कथित रूप से शामिल था।
शहाबुद्दीन को सात सितम्बर को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी, जिसके बाद 10 सितम्बर को भागलपुर जेल से इस बाहुबली नेता को रिहा कर दिया गया था।
dharmpath.com dharmpath